पिता को लिवर डोनेट कर सकेगी नाबालिग बेटी, सरकार के बाद हाईकोर्ट ने भी दी अनुमति

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग बेटी को अपने पिता को लिवर डोनेट करने की परमिशन मिल गई है। बेटी की याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने गुरुवार सुबह 10.30 बजे इसकी अनुमति दी। डॉक्टर आज ही सर्जरी कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार शाम सरकारी स्तर पर सहमति मिलने के बाद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया निजी हॉस्पिटल में शुरू कर दी गई थी। पिता और डोनर बेटी को डॉक्टरों की टीम ने ऑब्जर्वेशन में ले लिया था।

इंदौर के शिवनारायण बाथम (42) का लिवर फेल हो गया है। उनकी कंडिशन क्रिटिकल है। डोनर नहीं मिलने पर नाबालिग बेटी प्रीति ने कहा था कि वह शिवनारायण को लिवर देना चाहती है। लेकिन उसकी उम्र 18 साल से दो महीने कम होने के चलते डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट में कानूनी अड़चन बता दी थी। इस पर नाबालिग ने 13 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

दो हॉस्पिटल और कमिश्नर की रिपोर्ट्स को बनाया आधार

प्रीति के वकील नीलेश महोरे ने बताया, ‘गुरुवार को ग्वालियर बेंच के जज विशाल मिश्रा ने इंदौर बेंच में वर्चुअल सुनवाई की। कोर्ट ने 20 और 24 जून के ऑर्डर और रिपोर्ट के आधार पर लिवर ट्रांसप्लांट करने की परमिशन दी है। फैसले का आधार एमवाय हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन और भोपाल कमिश्नर की रिपोर्ट्स को आधार बनाया है। महोरे ने बताया कि शिवनारायण प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। मेडिकल चेकअप में प्रीति भी फिट पाई गई है।

हाईकोर्ट क्यों पहुंचा पिता-बेटी के अंग प्रत्यारोपण का केस

डॉक्टर्स का कहना था कि लिवर ट्रांसप्लांट करने का भी एक समय होता है। समय निकलने के बाद ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कम हो जाता है। अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया तो पेशेंट बीमार होकर वेंटिलेटर पर आ सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट मुश्किल होगा। इस कारण नाबालिग बेटी को पिता को बचाने के लिए हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी।

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