भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल: लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश

दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य विदेशियों की आवाजाही को नियंत्रित करना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस बिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति बिना वैध पासपोर्ट या वीज़ा के भारत में घुसता है, तो उसे 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, अवैध रूप से देश में किसी विदेशी को रखने या ठहराने पर भी 3 साल की जेल और 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

कड़े नियमों का प्रस्ताव

इस नए बिल के तहत, सभी विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश के समय रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज़ का इस्तेमाल करता है या बिना परमिट के देश में रहता है, तो उसे 7 साल तक की सजा और 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

बिल का उद्देश्य

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, “यह बिल देश की उन्नति, प्रभुता और शांति को सुनिश्चित करने के लिए है।” उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ यह है कि विदेश से आने वाले लोग भारत के कानूनों का पालन करें।

विपक्ष का विरोध

विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने चिंता जताई कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं का भारत में आना मुश्किल बना सकता है। वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक बताया और कहा कि यह कानून सरकार की विचारधारा से असहमत लोगों को रोकने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस नए इमिग्रेशन बिल को लेकर देश में चर्चा तेज़ हो गई है, क्योंकि इसका प्रभाव विदेशी नागरिकों और भारत आने वाले पर्यटकों पर पड़ेगा।

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