दिल्ली। गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआइएल) के कुछ निदेशकों और शेयरधारकों की 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियों को ईडी (Enforcement Directorate) ने कुर्क किया है। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण कानूनों के कथित उल्लंघन से जुड़ी है।
कुर्क की गई संपत्तियां गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लुधियाना में स्थित हैं। इनमें कंपनी के मालिक सुशील अंसल, प्रणव अंसल और कुसुम अंसल की निजी और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, मामला गुरुग्राम स्थित दो रियल एस्टेट परियोजनाओं में जल और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित है। आरोप है कि कंपनी ने सुशांत लोक फेज-ढ्ढ परियोजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित नहीं किया और उत्पन्न अपशिष्ट को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) की सीवरेज लाइनों में जोड़ दिया।
कुर्क की गई संपत्तियों में कामर्शियल और ऑफिस संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने पहले प्राथमिकी दर्ज की और बाद में एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया।
अभी तक कंपनी और प्रमोटरों की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। ईडी की कार्रवाई मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है, और इसका उद्देश्य पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और उनकी संपत्ति पर कार्रवाई करना है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में पर्यावरण कानूनों के पालन और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षा को बल मिलेगा, बल्कि भविष्य में अन्य कंपनियों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।