गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव,केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के छह अहम निर्णय लागू

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रायपुर। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने राज्य में लागू गाइडलाइन दरों और उपबंधों के पुनरीक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 19 नवंबर 2025 को हुई समीक्षा बैठक में हितधारकों से मिले सुझावों, ज्ञापनों और आपत्तियों का विश्लेषण किया गया, जिसके बाद बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए छह प्रमुख निर्णय लिए।

सबसे बड़ा बदलाव नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर होने वाली गणना को समाप्त करना है। अब फिर से पूर्व प्रचलित स्लैब सिस्टम लागू होगा। नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक की सीमा पर मूल्यांकन किया जाएगा।

इसी तरह बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान या कार्यालय के ट्रांसफर पर अब सुपर बिल्ट-अप एरिया के बजाय केवल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य तय होगा। लंबे समय से लंबित यह बदलाव वर्टिकल डेवलपमेंट को गति देगा और शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग को अधिक सुव्यवस्थित करेगा।

केंद्रीय बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि बहुमंजिला भवनों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट और प्रथम तल के लिए 10% तथा दूसरे तल और उससे ऊपर के तल के लिए 20% कम दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती कीमत पर फ्लैट और दुकानों के विकल्प मिलेंगे।

कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मामले में, मुख्य मार्ग से 20 मीटर की दूरी के बाद स्थित संपत्तियों की भूखंड दर में 25% कमी लागू की जाएगी। यह रियायत उपलब्ध स्थानों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।

जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देशित किया गया है कि हाल में बढ़ी गाइडलाइन दरों पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का परीक्षण कर 31 दिसंबर तक पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजें। बोर्ड के सभी निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

इन संशोधनों से राज्य में संपत्ति मूल्यांकन अधिक पारदर्शी, सरल और व्यावहारिक बनेगा। साथ ही, आवासीय और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में व्यवस्थित विकास और किफायती विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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