रायपुर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है। हालांकि, कई लोगों को अभी भी गणना प्रपत्र (Enumeration Form) नहीं मिला है, कुछ को 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं दिख रहा, जबकि कई लोग शहर से बाहर होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इस कारण मतदाताओं में चिंता बढ़ गई है कि 11 दिसंबर के बाद क्या विकल्प बचे हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर आप 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भर पाते, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी आपके पास अगले 30 दिन यानी क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि के दौरान 15 जनवरी 2025 तक दावा या आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका रहेगा। देरी होने पर किसी प्रकार का फाइन नहीं लगाया जाएगा।
जो लोग फॉर्म नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे इसे ऑनलाइन चुनाव आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in से भर सकते हैं। पोर्टल पर बीएलओ का संपर्क नंबर और सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध है।
महत्वपूर्ण तिथियां:
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11 दिसंबर: SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि
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16 दिसंबर: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
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16 दिसंबर से 15 जनवरी: क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि (30 दिन)
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7 फरवरी 2026: सभी दावों और आपत्तियों का निपटान
कुल मिलाकर, जो लोग 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म भरने में चूक जाते हैं, उनके पास भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़वाने या संशोधित कराने का पूरा अवसर रहेगा। मतदाता अपने अधिकारों और चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तुरंत फॉर्म भरें।

