धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद में संशोधित गाइडलाइन दरें 4 फरवरी से लागू

The revised guideline rates will be implemented in Dhamtari, Balodabazar, and Gariaband from February 4th.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के तहत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है।

राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया था कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जा सकता है।

शासन के निर्देशों के अनुपालन में धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए।

इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का गहन परीक्षण और समग्र विचार-विमर्श किया गया।

इसके बाद, धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदित कर दिया गया।

केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित दरें इन तीनों जिलों में 4 फरवरी 2026 से लागू होंगी।

आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता और अन्य हितधारक इन नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और उन्हें क्रमशः लागू किया जाएगा।

यह कदम प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, युक्तिसंगत और जनोपयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

इस संशोधन से संपत्ति लेन-देन में स्पष्टता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, जिससे आम जनता के साथ-साथ निवेशकों और व्यवसायिक हितधारकों के लिए भी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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