बिल्डर ने स्वीमिंग पूल-क्लब हाउस नहीं बनाया, 75 लाख रुपए का जुर्माना

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नई कॉलोनी में प्लॉट बेचते समय बिल्डर ने ब्रोशर में दिखाया कि वहां क्लब और स्वीमिंग पूल भी होगा। लेकिन कई साल बीतने के बाद ही दोनों सुविधाएं नहीं दीं।

कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले नाराज लोगों ने इसकी शिकायत रेरा में की। रेरा ने फैसला दिया है कि स्वीमिंग पूल और क्लब बनाने के लिए बिल्डर को 75.26 लाख रुपए देने ही होंगे। दुर्ग के पाहंदा में एकेएस इंफ्राटेक ने नई कॉलोनी बनाने के लिए कई प्लॉट लोगों को बेचे।

प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार के लिए तैयार किए गए ब्रोशर में तस्वीर के साथ दिखाया गया कि कॉलोनी में स्वीमिंग पूल और क्लब हाउस भी होगा। रेरा में शिकायत करने वाली अनिता देवी, स्वाति केसरी और शशिकांत भुआल बताया कि उन्होंने 2019 में इस स्मार्ट कॉलोनी में प्लॉट खरीदे थे।

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