छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मीटर टैम्पर करके बिजली चोरी करना कारोबारी को भारी पड़ गया। बिजली कंपनी ने कार्रवाई के बाद प्रकरण को न्यायालय में लगाया, तो न्यायधीश ने आरोपी पर 12 लाख रुपए जुर्माना लगाया और 1 साल की सजा सुना दी। यह निर्णय बिजली कंपनी के पक्ष में 14 साल बाद आया है। ये निर्णय रावांभाठा स्थित मेसर्स मित्तल इंडस्ट्रीज के खिलाफ आया है।
अपर लोक अभियोजक कैलाश आगाशे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के सहायक यंत्री अश्वनी गोपावार ने 17 फरवरी 2011 को खमतराई थाने में एफआईआर करवाई थी। उन्होंने बताया था कि वे आकास्मिक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान रावांभाठा स्थित मेसर्स मित्तल इंडस्ट्रीज में लगे बिजली मीटर के बॉडी सील में टेम्पर्ड पाया गया। उसे जब्त कर जांच कराने भेजा गया। जांच में यह बात सामने आई कि विद्युत मीटर में छेड़छाड़ की गई है। उसकी सील तोड़कर बिडली चोरी की जा रही थी। इसके कारण विद्युत कंपनी को 3 लाख 90 हजार 876 रुपए की आर्थिक हानि हुई है।