कर्नाटक हेट स्पीच मामले में खड़गे पर नहीं होगी एफआईआर

दिल्ली।  दिल्ली की एक कोर्ट ने अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चतिंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलों और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिया। आपको बता दे, कि शिकायत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने खड़गे पर रैली के दौरान भाजपा-RSS के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया था।

ये है पूरा मामला  

शिकायतकर्ता का कहना है कि खड़गे ने अप्रैल 2023 को कर्नाटक के गडग के नारेगल में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। शिकायत में बताया कि बाद में उसी दिन कथित खड़गे ने अन्य चुनावी रैलियों में स्पष्ट किया कि उनका बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा और RSS के खिलाफ था। शिकायतकर्ता ने कहा कि RSS सदस्य होने के नाते वह खुद को बदनाम महसूस कर रहा है।

कोर्ट ने जारी किया ये आदेश 

कोर्ट ने कहा कि कथित आरोपी की पहचान हो चुकी है और सारे सबूत शिकायतकर्ता के पास हैं। ऐसे में धारा 156(3) CrPC के तहत पुलिस जांच और FIR की जरूरत नहीं, आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि वह शिकायत का संज्ञान लेता है और शिकायतकर्ता को समन-पूर्व साक्ष्य (PSE) दाखिल करने की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा, आगे जांच की जरूरत पड़ी तो दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 202 लागू की जा सकती है।

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