रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स में रहने वालों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इसमें मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
रेरा ने स्पष्ट किया कि कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे पंजीकृत सोसाइटी को ट्रांसफर किया जाता है, जो उसकी रखरखाव और सुविधाओं का जिम्मेदार होती है। प्राधिकरण ने कहा है कि फ्लैट या कॉलोनी के आवंटित व्यक्ति के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो सोसाइटी इसे रेरा के सामने पेश कर सकती है। ऐसे मामलों में बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
विवाद की सुनवाई रेरा करेगा
यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो रेरा इन विवादों की सुनवाई करेगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।