ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को अब 42 दिन की छुट्टी

Government employees will now get 42 days leave for organ donation

  दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब सरकारी कर्मचारी अगर अंगदान (ऑर्गन डोनेशन) करते हैं, तो उन्हें 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी।

इस छुट्टी का कोई निश्चित सर्जरी टाइप नहीं होगा और इसे सरकारी डॉक्टर की सिफारिश पर 42 दिनों तक लिया जा सकता है। यह छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी, लेकिन अगर जरूरी हो तो सर्जरी से एक सप्ताह पहले भी ली जा सकती है। यह निर्णय 2023 में कार्मिक मंत्रालय के आदेश के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देना है।

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं 

  1. स्वास्थ्य सुविधाएं: सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को सीजीएचएस (Central Government Health Scheme) के तहत सस्ती दरों पर इलाज और दवाइयों की सुविधा मिलती है।
  2. मेडिकल लीव और मैटरनिटी बेनिफिट्स: महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव और पुरुषों को 15 दिन की पैटरनिटी लीव मिलती है। गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में लंबी मेडिकल लीव की सुविधा होती है।
  3. पेंशन और ग्रेच्युटी: सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और पीएफ की सुविधा मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लिए वेतन से पैसे कटते हैं।
  4. हाउसिंग और ट्रैवल बेनिफिट्स: सरकारी कर्मचारियों को हवाई/रेल यात्रा पर रियायत और सरकारी क्वार्टर या हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है।
  5. शिक्षा और बच्चों की स्कॉलरशिप: सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है।
  6. स्पेशल छुट्टियां और फेस्टिवल एडवांस: राष्ट्रीय और गजटेड हॉलीडे के अलावा विशेष छुट्टियां मिलती हैं। त्योहारों के दौरान इंटरेस्ट-फ्री एडवांस लोन की सुविधा होती है।
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