चार जिलों में 6 महीने के लिए AFSPA लागू, तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसई ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित

अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के चार जिलों को अगले छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया है। यह निर्णय सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) की धारा 3 के अंतर्गत लिया गया है। मंत्रालय ने 30 मार्च की अधिसूचना के जरिए तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसई जिलों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया है।

घोषित क्षेत्र में असम राज्य की सीमा से लगे नामसई जिले के नामसई, महादेवपुर और चौखम पुलिस थानों का क्षेत्र शामिल है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इन जिलों को 1 अप्रैल 2025 से छह माह की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। अब अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद इसे फिर से लागू किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि यदि इसे पहले वापस नहीं लिया गया, तो 1 अक्टूबर से छह महीने तक तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और नामसई जिले AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र बने रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य इन जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान करना है।

AFSPA के अंतर्गत सुरक्षा बलों को इलाके में शांति बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां मिलती हैं। इसमें संदिग्ध गतिविधियों को रोकने, गिरफ्तारी करने और आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपाय लागू करने की सुविधा शामिल है। अशांत क्षेत्र घोषित करने का निर्णय राज्य में तनाव और सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश के ये चार जिले पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवेदनशील इलाके में आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अधिसूचना के माध्यम से सुरक्षा बलों को आवश्यक अधिकार देते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है।

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