छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में संविलियन से पहले शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पंचायत विभाग ने मृतक शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों की जांच के लिए कमेटी भी बना दी है।
दस्तावेजों की जांच पंचायत और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर करेंगे। पंचायत विभाग से शिक्षकों की पात्रता की अनुशंसा के बाद उनके स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए दस्तावेजों की जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने संचालक पंचायत विभाग और संचालक लोक शिक्षण संचालनालय की संयुक्त अध्यक्षता में समिति गठित की है।
कैबिनेट में हुआ था फैसला
16 अक्टूबर को शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला कैबिनेट ने दिया था। बैठक में पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन करने का फैसला लिया गया था। निर्णय के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग ने संविलियन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। संविलियन के पहले सभी पंचायत शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
ये हैं निर्देश
- सहायक शिक्षक पंचायत का संविलियन संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक शिक्षक एलबी के रूप में किया जाएगा।
- शिक्षक पंचायत का संविलियन संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा शिक्षक एलबी के रूप में किया जाएगा।
- व्याख्याता पंचायत का संविलियन संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा व्याख्याता एलबी के रूप में किया जाएगा।