बेंगलुरु हिंसा केस: 3 दोषियों को 7 साल की सजा, NIA कोर्ट का फैसला

Bengaluru violence case: 3 culprits sentenced to 7 years, NIA court's verdict

बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने डीजे हाली और केजी हाली थानों पर 11 अगस्त 2020 को हुए हमले के मामले में तीन आरोपियों को 7-7 साल की जेल और 36,000-36,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला तब आया जब तीनों आरोपियों ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

इन दोषियों में सैयद इकबालुद्दीन उर्फ सैयद नावेद, सैयद आतिफ और मोहम्मद आतिफ शामिल हैं। अदालत के विशेष न्यायाधीश केम्पराजु ने उन्हें यह सजा सुनाई। ये आरोपी क्रमशः मामले में 14वें, 16वें और 18वें स्थान पर थे। अन्य आरोपियों की सुनवाई अभी बाकी है।

इस केस में कुल 199 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 187 को गिरफ्तार किया गया, 4 ने आत्मसमर्पण किया और एक की मृत्यु हो चुकी है। अब तक 138 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। घटना के दौरान 12 सरकारी और 1 निजी वाहन को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसमें एक इनोवा कार, पांच दोपहिया वाहन और अन्य छह वाहन शामिल थे।

पढ़े क्या है पूरा मामला

11 अगस्त 2020 की रात करीब 9 बजे केजी हाली थाने के बाहर 25-30 लोग एकत्र हुए थे। उन्होंने उस समय के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर गिरफ्तारी की मांग की थी। विरोध का नेतृत्व सैयद इकबालुद्दीन कर रहे थे। पुलिस ने जब मामला दर्ज करने में समय लिया, तो भीड़ ने हिंसक रूप से हमला कर दिया और दंगा भड़क गया। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को धारा 144 लागू करनी पड़ी थी।

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