छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में कराए जाएंगे जबकि पंचायत चुनाव जनवरी में होगी। इसके लिए मतदाता सूची बनाने का काम 29 नवंबर तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग में मंगलवार को वोटरलिस्ट बनाने सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में बनाने के निर्देश दिए।आयुक्त अजय सिंह ने 1 जनवरी की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वालों के नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से जोड़ने को कहा है।
आयोग के अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की समस्याओं का निदान कर सुझाव भी दिए। दो चरणों में समय सारिणी बनाई गई है। नगरपालिका आम व उप निर्वाचन के प्रथम चरण में 18 सितंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति होगी।
प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति होगी। निर्वाचन आयोग की 1 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन से प्राप्त करना 20 सितंबर तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली स्थानीय निकायवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना 21 तक, परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक अधिकारी मार्किंग को करना है।
16 अक्टूबर को होगा प्रारंभिक प्रकाशन
विधानसभा की निर्वाचक नामावली जनपद पंचायतवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध 21 सितंबर तक होगी। द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना बुधवार 24 अक्टूबर तक, दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर, दावा-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 4 नवम्बर तक, प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी-सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करना 8 नवंबर तक तथा प्रारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण 14 नवंबर तक होगा। 22 नवंबर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा।