भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर में गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी ‘कार्बाइड गन’ तथा इस तरह के उपकरणों की खरीद-बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन वस्तुओं का उपयोग खतरनाक है और लोगों को गंभीर चोट पहुंचा सकता है।
भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संगठन लोहे, स्टील या PVC पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक आवाज करने वाले गैरकानूनी मॉडिफाइड पटाखे या ‘कार्बाइड गन’ नहीं बनाएगा, न ही बेचेगा या खरीदेगा। ऐसे सभी उपकरणों का निर्माण, प्रदर्शन, वितरण और भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने सभी SDM, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को इस आदेश के कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने बताया कि दीपावली के दौरान कार्बाइड गन के कारण कई लोगों की आंखों और शरीर को नुकसान पहुंचा है। हाल ही में ग्वालियर और अन्य जिलों से कई ऐसे मामले अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं।
लगातार बढ़ते हादसों के बीच ग्वालियर कलेक्टर चिका चौहान ने भी गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं धनतेरस के दिन इंदरगंज थाने में कार्बाइड गन के उपयोग का पहला मामला दर्ज किया गया है।

