CGPSC 2021 घोटाला: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्दोषों को 60 दिन में नियुक्ति देने का आदेश

CGPSC 2021 scam: Big decision of the High Court, order to give appointment to the innocent within 60 days

बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021 भर्ती घोटाले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के नाम CBI चार्जशीट में नहीं हैं, उन्हें 60 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र दिए जाएं। यह फैसला उन 60 से ज्यादा अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

CGPSC ने 26 नवंबर 2021 को 171 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला था। मई 2023 में रिजल्ट घोषित हुआ, लेकिन बाद में धांधली की शिकायतें सामने आईं। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले की जांच CBI को सौंपी गई थी। जांच के चलते सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी, जिससे निर्दोष अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को संदेह के दायरे में नहीं लाया जा सकता। जिनके खिलाफ कोई आरोप या जांच नहीं है, उन्हें नियुक्ति से वंचित रखना असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में किसी अभ्यर्थी की संलिप्तता सामने आती है, तो सरकार उसकी नियुक्ति रद्द कर सकती है। इस मामले में PSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, उनके रिश्तेदार और कई अन्य आरोपी जेल में हैं। कोर्ट के फैसले से योग्य और निर्दोष अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

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