बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने यह याचिका एसीबी की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई है। इस पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है।
वहीं, लखमा ने विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने यह आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लखमा की अनुपस्थिति से विधानसभा सत्र पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
लखमा को 15 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ के लिए 7 दिन का कस्टोडियल रिमांड लिया गया था। फिर उन्हें 21 जनवरी से 4 फरवरी तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लखमा की पेशी हुई और कोर्ट ने उनकी रिमांड 18 फरवरी तक बढ़ा दी, जो अब 4 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
एफआईआर में 100 लोगों के नाम
इस घोटाले में 2 पूर्व मंत्री और 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल और अन्य शामिल हैं। कोयला और शराब घोटाले में कुल 100 लोग आरोपित हैं। लखमा को डर है कि एसीबी उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है, इसलिए उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।