दिल्ली शराब नीति केस: केजरीवाल की जमानत पर ईडी को मिला आखिरी मौका, अगली सुनवाई 10 नवंबर को

Delhi liquor policy case: ED gets last chance to seek bail for Kejriwal, next hearing on November 10

दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021-22 की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर बहस के लिए एजेंसी को अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा कि ईडी को अब इस मामले में अपनी दलीलें रखने का यह आखिरी अवसर दिया जा रहा है।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने आपत्ति जताते हुए बताया कि जांच एजेंसी अब तक बिना किसी ठोस कारण के नौ बार स्थगन मांग चुकी है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आगे कोई और स्थगन नहीं दिया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अगली तारीख पर ईडी बहस के लिए तैयार नहीं होती है, तो मामला बिना उनकी दलीलों के ही आगे बढ़ाया जाएगा। न्यायालय ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर के लिए निर्धारित की है।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को इसी साल इस शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। बाद में निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ और इससे जुड़ी रकम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए किया गया। वहीं, केजरीवाल ने सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है। अदालत अब 10 नवंबर को तय करेगी कि ईडी की अपील पर आगे क्या कार्रवाई की जाए।

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