भारत निर्वाचन आयोग ने 13 से 20 नवंबर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।
आयोग की अधिसूचना में उल्लेख है कि झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के चुनाव तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-चुनाव की वजह से 13 नवम्बर को प्रातः सात बजे से 20 नवम्बर को शाम साढ़े छह बजे तक इन निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार करने या किसी अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।