चंडीगढ़। हरियाणा में वाहन पॉर्किंग की बढ़ती समस्या देखकर सरकार नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के सभी शहरों में अब दो मंजिल से अधिक वाले रिहायशी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी।
हालांकि, स्वयं के उपयोग की स्थिति में तीन मंजिल तक के भवनों में स्टिल्ट पार्किंग से छूट रहेगी। चार मंजिल वाले सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। इसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से सरकार बिल्डिंग कोड-2017 में भी बदलाव करेगी।
लोगों से आपत्तियां मांगी
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से इसके लिए लोगों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव और आपत्तियां आने के बाद संसोधन किया जाएगा और सीएम से मंजूरी मिलने के बाद उसे लागू किया जाएगा।