बैकडेट से ट्रांसफर पर भ्रम फैलाने वाली खबरों पर सरकार का स्पष्टीकरण, आदेश नियमानुसार

Government's clarification on news spreading confusion on backdated transfers, order as per rules

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में बैकडेट से स्थानांतरण को लेकर फैलाई जा रही भ्रमपूर्ण खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने नागरिकों को सही जानकारी देने हेतु स्थिति स्पष्ट की है।

विभाग ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति 2025 (दिनांक 5 जून 2025) में साफ उल्लेख है कि यह नीति निगमों और स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होती। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय स्वायत्त संस्थाएं हैं, इसलिए उनके अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 और नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के अनुसार किया जाता है।

इसी अनुसार 30 जून 2025 को शासन ने आदेश जारी किया, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की जानकारी दी गई। यह आदेश विभागीय संचार माध्यमों में सार्वजनिक रूप से साझा किया गया था। वर्तमान में नगरीय निकायों में सीएमओ के 97 पद रिक्त हैं। इनमें से 51 पदों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी भ्रमजनक खबर पर विश्वास न करें।

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