शासन का नया आदेश: सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचना अनिवार्य, आधार से होगी उपस्थिति दर्ज

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रायपुर। राज्य सरकार ने शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के अनुसार अब सभी शासकीय, अशासकीय, संविदा और दैनिक वेतनभोगी अधिकारी-कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही 15 जून 2025 से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को भी अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। शासन ने यह निर्णय कार्यालयीन कार्यों को सुव्यवस्थित करने और लोकहित में कार्यों के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया है।

आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन से आधार प्रमाणीकरण के जरिए प्रतिदिन समय पर उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज करें। सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में NIC (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) के सहयोग से इस तकनीकी व्यवस्था को समय पर स्थापित करें।

इसके लिए कार्यालयों को तकनीकी संसाधनों की पूर्ति और समन्वय भी स्वयं सुनिश्चित करना होगा। शासन ने साफ कहा है कि नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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