हाईकोर्ट की फटकार, भिलाई निगम कमिश्नर ने मांगी माफी: ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर जताई नाराजगी

Professors accused of forcing students to read namaz did not get relief from High Court

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के कमिश्नर राजीव कुमार पांडेय को एक मामले में नोटिस का जवाब न देने और ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई।

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने आयुक्त से पूछा कि नोटिस के बावजूद अदालत में क्यों नहीं पहुंचे। इस पर पांडेय ने जानकारी न होने का हवाला देते हुए माफी मांगी। हालांकि, कोर्ट ने बाद में इस मामले को निराकृत कर दिया।

ये है पूरा मामला

साल 2018 में स्वच्छता अभियान के तहत भिलाई नगर निगम ने कैंपस पाली प्लास्टिक नामक कंपनी को डस्टबिन सप्लाई का ठेका दिया था। डस्टबिन की गुणवत्ता में खामियां पाई गईं, जिसके बाद निगम ने कंपनी का 10 प्रतिशत भुगतान रोक दिया था। कंपनी ने बकाया राशि की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम को नोटिस जारी किया था।

जब सुनवाई हुई, तो आयुक्त राजीव कुमार पांडेय कोर्ट में उपस्थित हुए, लेकिन नोटिस का जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि उनकी लापरवाही के कारण मामला लंबित रहा। कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए हल करने का निर्देश दिया और नगर निगम के वकील की दलीलें सुनने के बाद कंपनी की याचिका खारिज कर दी।

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