पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ऊंची अदालत में अपील करने का हक नहीं दिया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अब तक ऊपरी अदालत में अपील करने की इजाजत नहीं मिली है। यह जानकारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दी।

आपको बता दे, कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 2016 में गिरफ्तार किया था और 2017 में सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत का कहना है कि जाधव ईरान में बिजनेस कर रहे थे और उन्हें वहां से अगवा किया गया।

जज के पूछने पर रक्षा मंत्रालय ने दी सूचना

पाक सुप्रीम कोर्ट में एक और केस की सुनवाई के दौरान जजों ने पूछा कि क्या जाधव को अपील करने का हक मिला था? इस पर रक्षा मंत्रालय के वकील ने कहा कि उन्हें कोई अपील का अधिकार नहीं दिया गया। 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने पाकिस्तान से कहा था कि जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस (राजनयिक मदद) दी जाए और उनकी सजा पर पुनर्विचार किया जाए। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना किया, लेकिन फैसले पर कोई बदलाव नहीं किया। भारत ने कहा कि जाधव के केस में न्याय और पारदर्शिता नहीं बरती गई। ICJ ने भी भारत के पक्ष में फैसला दिया था।

 

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