हरदा ब्लास्ट में लेबर कोर्ट में मुआवजे का मुकदमा दायर

दिल्ली। मध्य प्रदेश के हरदा में 6 फरवरी को हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में करीब 50 घरों को नुकसान हुआ था और सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। देश के इस चर्चित मामले में मप्र के श्रम विभाग ने लेबर कोर्ट में मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया है। श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने इसकी जानकारी दी है।

मंत्री बोले- 136 से 142 का आंकड़ा आया

श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया हरदा ब्लास्ट मामले की रिपोर्ट का आंकड़ा आ गया है। अभी हमने बैठक ली थी उसमें 136-142 के आसपास का आंकड़ा है। श्रम न्यायालय में उसका मुकदमा डाल दिया गया है। मैं मानता हूं कि जितने प्रयास हो सकते थे जो नाम हमको श्रमिकों के मिले, उनकी तरफ से हमारे मंत्रालय ने मुआवजे के लिए मुकदमा लगाया है और वो संख्या हमने 200 तक रखी है। ताकि भविष्य में भी कोई हमारे सामने क्लिमेंट आएगा तो हम उसके साथ न्याय कर सकें।

200 प्रभावितों के हिसाब से रखी गुंजाइश

श्रम मंत्री पटेल ने पिछली बार विभागीय रिपोर्ट वापस करने को लेकर कहा- रिपोर्ट वापस करने का मतलब उसको रिजेक्ट करना नहीं होता है। कोशिश होती है कि आपके पास जो आंकड़ा है घायलों का मरने वालों का या जो लोग वहां पर काम कर रहे थे। बात ऑथेंटिसिटी की है कि हम और कितना प्रयास कर सकते हैं। अभी 142 लोगों का मुकदमा लगाने के बाद ये गुंजाइश रखी है कि कल के दिन किसी परिवार का कोई मिसिंग व्यक्ति आता है और क्लेम करता है कि हमारे परिजन यहां काम करते थे। ऐसे में निश्चित रूप से सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है इसलिए हमने वो आंकड़ा 200 का रखा है लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध सूची है वो 142 की है।

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