वकील ने CBI का डर दिखाकर डाक्टर से ठगे 6 लाख, केस दर्ज

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत भू-अर्जन प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार डी.के. उईके और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ तोरवा थाना में एफआईआर

गरियाबंद। गरियाबंद जिले के जिला अस्पताल में पदस्थ एक वरिष्ठ डॉक्टर से सीबीआई जांच और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 6 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर को जब ठगी का अहसास हुआ, तो उन्होंने कोतवाली थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में अधिवक्ता राकेश मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित डॉक्टर का नाम डॉ. बिपिन अग्रवाल (66 वर्षीय) है, जो जिला अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर की पहले से अधिवक्ता राकेश मिश्रा से पहचान थी। अगस्त माह में, राकेश मिश्रा ने डॉक्टर को बताया कि उनके खिलाफ सीबीआई में शिकायत हो चुकी है, लेकिन उसने यह भरोसा दिलाया कि “मैं सब संभाल लूंगा।” डॉक्टर ने वकील की बातों में आकर उसे विश्वास कर लिया और 21 और 22 अगस्त को राकेश मिश्रा के बेटे के खाते में 6 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए।

कुछ समय बाद, डॉक्टर को शक हुआ और उन्होंने खुद जानकारी जुटानी शुरू की। उन्हें जल्द ही पता चला कि उनके खिलाफ सीबीआई में कोई शिकायत दर्ज ही नहीं हुई थी, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ। डॉक्टर ने जब राकेश मिश्रा से पैसे लौटाने को कहा, तो वह लगातार टालमटोल करने लगा। थक-हारकर डॉक्टर ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी। एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि वकील ने जान-पहचान का गलत फायदा उठाकर डॉक्टर से जबरी रकम ऐंठी थी। इस आधार पर, कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता राकेश मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धारा 308(2) के तहत मामला दर्ज किया है, और आगे की जांच जारी है।

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