छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में महीनेभर से जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जिला सत्र न्यायालय ने बुधवार को याचिका पर अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 10 सितंबर को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ख़ारिज की थी।
दरअसल, बलौदाबाजार हिंसा मामले में मंगलवार 17 सितंबर को विधायक देवेंद्र यादव कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। पुलिस ने देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 30 सितंबर तक की मोहलत दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई है।
17 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी
17 अगस्त को भिलाई से गिरफ्तारी हुई, इसके बाद से लगातार न्यायिक रिमांड बढ़ी। वे रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुलिस का तर्क है कि, विधायक का मोबाइल जमा नहीं होने के चलते केस के प्रोग्रेस में देरी हो रही है। जिस पर देवेंद्र ने वकील ने कहा कि मोबाइल जमा कर दिया गया था।
डीवीआर कॉपी करने के बाद पुलिस ने वापस लौटाया। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी बलौदाबाजार हिंसा मामले में हुई है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। इस मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था।