राजधानी रायपुर में 2 दिन मीट बेचने पर रोक लगाई गई है। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी और 8 सितंबर पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस पर पूरे प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बिक्री किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखे जाने का रखा जाएगा। वहीं किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कार्रवाई की जाएगी।
इन दिनों पर बिक्री पर रोक
- 7 और 8 सितंबर
- 14 सितंबर डोल ग्यारस
- अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर
- उत्तम क्षमा पर्व 18 सितंबर
गणेश समितियों के लिए ये नियम
- जिला प्रशासन की ओर से सभी समितियों को गणेश उत्सव के आयोजन को प्रतिनिधियों ने दौरान एनजीटी के जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- नियमो के अनुसार मूर्ति के विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए।
- सभी पंडालो पर सुरक्षा के लिहाज से पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वॉलंटियर रखना होगा।
- गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाए और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करना होगा।
- पॉलीथिन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- किसी भी प्रकार की गंदगी या प्रदूषण की स्थिति में समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।