नान घोटाला केस में आरोपी पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

naan scam

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ नान घोटाला केस में फंसे पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया। इस मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय मिला है और अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ ईओडब्ल्यू/एसीबी ने नान घोटाला केस में FIR दर्ज किया था। आरोप है कि 2015 में महाधिवक्ता रहते हुए उन्होंने घोटाले में फंसे आरोपियों को बचाने के लिए षडयंत्र रचा था। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया था।

इसके बाद वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और यह असंवैधानिक रूप से दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *