छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहले खरीदी गई चार क्विंटल चावल की अब तक कस्टम मिलिंग नहीं हो पाई है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 4 मिलर्स ने कस्टम मिलिंग योजना के तहत चावल जमा नहीं किया है। इससे नाराज कलेक्टर ने उन्हें 30 नवंबर तक की मोहलत दी है।
समय सीमा का उल्लंघन होने पर बैंक गारंटी जब्त करने की चेतावनी भी दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग के बाद नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने में जिले के चार मिलर्स की लापरवाही सामने आई। जिसके बाद कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में नियमों का उल्लंघन करने वाले मिलर्स जिन्हें नोटिस भेजने के लिए कहा है।
इन्हें मिला नोटिस
- श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई
- सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज
- एसडी एग्रो फूड प्रोडक्ट
- जेठू बाबा इंडस्ट्रीज
बकस्टम मिलिंग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: कलेक्टर
कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि, यह कदम कस्टम मिलिंग योजना में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चावल जमा करने की जिम्मेदारी मिलर्स की है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई अन्य मिलर्स के लिए भी चेतावनी है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं को रोका जा सके।