सोशल मीडिया में की आपत्तिजनक टिप्पणी, तो होगी अब एफआईआर

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भोपाल। मध्य प्रदेश में अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट कर सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने इसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कई बार देखने में आया है, भड़काऊ पोस्ट पर आने वाले कमेंट्स से भी जनभावनाएं आहत होती हैं। इसे ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है।

आपत्तिजनक पोस्ट पर इस तरह से प्रतिबंध रहेगा
  • कोई व्यक्ति सोशल मीडिया फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट नहीं करेगा।
  • धार्मिक और जातिगत भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट पर कमेंट, लाइक और शेयर नहीं किया जा सकेगा। इन्हें रोकना ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी।
  • कोई व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर उन्माद फैलाने वाले संदेश प्रसारित नहीं करेगा। न ही इन्हें लाइक और शेयर करेगा।
  • ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय को एक स्थान पर जमा होने और गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आह्वान किया गया हो।
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