पराली जलाने पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने जारी किया आदेश

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। दरअसल, 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पराली पर पंजाब-हरियाणा से 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया था।

23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया था। - Dainik Bhaskar

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- सख्त आदेश के लिए मजबूर न करें

23 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आया था। कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया।

कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक केस तो चलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।

हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट इमेज। यह तस्वीर 23 अक्टूबर की है।
हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट इमेज। यह तस्वीर 23 अक्टूबर की है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 2 बातें कहीं थीं…

1. आपके आंकड़े हर मिनट बदल रहे हरियाणा के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रदेश में फसल जलाने की 400 घटनाएं हुई हैं और राज्य ने 32 FIR दर्ज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि उनके आंकड़े हर मिनट बदल रहे हैं।

सरकार पिक एंड चूज कर रही है। कुछ ही लोगों से जुर्माना लिया जा रहा है और बहुत कम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कुछ लोगों पर FIR दर्ज करने और कुछ पर मामूली जुर्माना लगाने को लेकर चिंतित हैं।

2. किसानों को क्या कुछ दिया सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव से पूछा था- पराली को लेकर क्या किया जा रहा है और क्या किसानों को कुछ दिया गया? इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि पराली निस्तारण के लिए करीब 1 लाख मशीनें दी गई हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं।

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