दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अब स्टाफ की भर्तियों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को भी आरक्षण मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एससी/एसटी वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षण व्यवस्था लागू थी। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए कोटा देने का निर्णय लिया है।
यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा लिया गया है। उन्होंने 4 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर यह व्यवस्था लागू की। इसमें संविधान के अनुच्छेद 146(2) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए “सुप्रीम कोर्ट अधिकारी और सेवक (सेवा और आचरण शर्तें) नियम, 1961” में संशोधन किया गया है।
अब सुप्रीम कोर्ट में सीधी भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर निम्न वर्गों को आरक्षण मिलेगा:
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अनुसूचित जाति (SC)
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अनुसूचित जनजाति (ST)
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अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
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दिव्यांग (शारीरिक रूप से अक्षम)
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पूर्व सैनिक
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स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित
कैसे लागू होगा आरक्षण
यह आरक्षण व्यवस्था भारत सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार लागू की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी, तो CJI इस नियम में बदलाव या छूट भी दे सकते हैं। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी कर्मचारियों को सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकारिक आदेश जारी किया था। उस नीति में SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण दिया गया है। अब ओबीसी सहित अन्य वर्गों को भी शामिल करने से न्यायालय की नियुक्तियों में सामाजिक न्याय और समावेशिता को बल मिलेगा।