अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में हुए गैंगरेप की जांच करेगी SIT, हाईकोर्ट के निर्देश पर 3 आईपीएस नियुक्त

चेन्नई। अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में छात्र के साथ हुए यौन  उत्पीड़न के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तीन महिला आईपीएस के साथ नियुक्त कर दिया है। 

अदालत ने पीड़िता की पहचान उजागर करने और प्राथमिकी को लीक करने के लिए चेन्नई पुलिस की खिंचाई की और राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने तमिलनाडु के डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में एफआइआर लीक न हो। 

 पीड़िता की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए

पीठ कहा कि पीड़िता की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अन्ना विश्वविद्यालय को उससे कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय पहुंचे और यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में जानकारी ली।गौरतलब है कि अन्ना विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग छात्रा के साथ 23 दिसंबर को कैंपस के अंदर दो लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस सिलसिले में ज्ञानशेखरन को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी है।अ

 

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