दिल्ली। भारत सरकार विदेश जाने वालों यात्रियों का रिकॉर्ड अब रखेगी। यात्रियों से यात्रा के दौरान 19 तरह की जानकारियां ली जाएगी और इसे पांच साल तक स्टोर करके रखा जाएगा। यात्री कब, कहां, कैसे और क्यों? यात्रा कर रहा है। ये सब जानकारियां अब यात्रियों को बतानी होगी।
1 अप्रैल से इन नए नियम को लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दे, कि तस्करी की घटनओं को कम किया जा सके, इसलिए केंद्र सरकार ने यह निर्ण यलिया है। किसी भी व्यक्ति की विदेश यात्रा में संदिग्ध पैटर्न नजर आने पर तुरंत जांच शुरू की जा सकेगी।
नियम 2022 से, लेकिन लागू अब
बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से ही था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से ही था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है।