छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने और रेप के आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बलरामपुर जिले में सिधमा धाम बनाया है। जहां वह झाड़फूंक से गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करता है। छात्रा अपनी मां और दीदी के साथ इलाज के लिए आरोपी बाबा के धाम जाती थी, जहां उनका परिचय हुआ। इस दौरान बाबा की नीयत छात्रा पर बिगड़ गई।
ढोंगी बाबा ने छात्रा के आधार कार्ड में जन्मतिथि से छेड़छाड़ कर स्टांप के जरिए शादी का अनुबंध पत्र भी बनवाया था। छात्रा की उम्र 14 साल है और अनुबंध पत्र में उसकी उम्र 24 साल बताई गई है। जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपने भैया-भाभी के साथ रहकर 10वीं क्लास में पढ़ रही छात्रा 25 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बाद गायब हो गई थी। छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर कोतवाली अंबिकापुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। परिजनों ने छात्रा को बलरामपुर के सिधमा निवासी मिट्ठू राम द्वारा भगाकर ले जाने की जानकारी दी थी।
3 साल पहले हुए थी पहचान
कोतवाली पुलिस ने गुमशुदा छात्रा को बलरामपुर के सिधमा से बरामद किया। महिला अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान में छात्रा ने बताया कि उसकी जान-पहचान मिट्ठू राम से करीब 3 साल पहले हुई थी। वह अपनी मां और दीदी के साथ मिट्ठू राम के धाम में इलाज कराने के लिए गई थी। मिट्ठू राम से करीब एक साल से प्रेम संबंध था। मिट्ठू राम उसे शादी करने का झांसा देकर भगा ले गया था।
शादी के लिए स्टांप में किया अनुबंध
मिट्ठू राम ने छात्रा का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया, जिसमें जन्मतिथि बदलकर उसे बालिग बता दिया गया। जन्म प्रमाणपत्र में भी जन्मतिथि बदलकर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किया गया। इस आधार कार्ड के आधार पर मिट्ठू राम ने नाबालिग छात्रा से शादी का अनुबंध पत्र स्टांप में तैयार कराया। मिट्ठू राम छात्रा को अपने घर ले गया और रेप किया।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
एएसपी सरगुजा अमोलक सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।