जलेबी दुकान का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने दोनो पक्षों से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के  इमलीपारा रोड पर स्थित “राजस्थान जलेबी” की दुकान का विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुँच चुका है। नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकान की लीज़ को निरस्त कर दिया था, जिसे दुकान के संचालक सीताराम माटोलिया ने चुनौती दी है। नगर निगम का कहना है कि दुकान संचालक नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर सामान रखकर यातायात में बाधा डाल रहे थे, इसलिए कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया और पेनाल्टी भी लगाई।

वहीं, दुकान संचालक का आरोप है कि निगम ने बिना कारण दुकान के बाहर रखे डस्टबिन, भट्ठी और कड़ाही को जब्त कर लिया। पेनाल्टी भरने के बावजूद सामान वापस नहीं किया गया।  अब इस मामले में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। बिलासपुर के इमलीपारा रोड पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान निगम अब तक 66 दुकानों को हटा चुका है। याचिकाकर्ता का कहना है कि निगम ने पुनर्वास का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है।

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