अतिथि व्याख्याता को मिलेगा 50 हजार मानदेय, इन नियमों का उल्लंघन करने पर चली जाएगी नौकरी
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्याख्याता बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश के कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति-2024 को मंजूरी मिलने के बाद इनके वेतन निर्धारण और शैक्षणकि योग्यता और उम्र की सीमा को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। इसके अनुसार ही युवाओं अतिथि व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसको लेकर पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में गेस्ट लेक्चरर नीति-2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब प्रदेश के जिन कॉलेजों में जिस विषय के शिक्षकों की कमी है, वहां जरूरत के अनुसार अतिथि व्याख्याता की भर्ती की जाएगी।
इन विषयों के व्याख्याता होंगे अतिथि
बता दें कि प्रदेश में नई अतिथि व्याख्याता नीति की घोषणा के बाद उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही कॉलेजों को भी अनुमति देने वाला है। इसमें कॉलेजों में जिस विषय के टीचर नहीं है, वहां जरूरत के अनुसार अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति तुरंत होगी। सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी के पद खाली होने की वजह से पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल, खेलकूद व लाइब्रेरी के काम प्रभावित होते हैं।
इसी सत्र से लागू होगी नीति
अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार लेक्चरर की सेवाएं संतोषजनक न नहीं पाई जाती है तो अतिथि व्याख्याताको हटाया जाने का अधिकार रहेगा। इनकी नियुक्ति सीधी भर्ती की प्रक्रिया के तहत होगी। ये सीधी भर्ती के खाली पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। यह नीति इसी सत्र से आदेश तक लागू रहेगी। इसके लिए 5-6 सदस्यों को समिति का गठन किया जाएगा।
ये आवेदक होंगे लेक्चरर के लिए पात्र
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। प्रदेश के मूलनिवासी को प्राथमिकता रहेगी।
- अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल व अतिथि क्रीड़ा अधिकारी के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेजों की व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक योग्यता।
- अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक के लिए 55 प्रतिशत अंक जरूरी है।
- दिव्यांग व आरक्षित वर्गों के लिए 50 फीसदी अंक जरूरी होंगे।
- स्वामी आत्मानंद इंग्लिश कॉलेजों के लिए उपरोक्त शैक्षणिक अहर्ता के अलावा अंग्रेजी बोलने पढ़ाना आना जरूरी है।
- आयु सीमा अतिथि व्याख्याता व अतिथि शिक्षण सहायक 65 वर्ष निर्धारित की है।
- अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक 62 वर्ष तक सीमा निर्धारित की गई है।
इस तरह से मिलेगा मानदेय
- 40 से 45 मिनट व्याख्यान देने पर अतिथि व्याख्याता को मानदेय 400 और अतिथि शिक्षण सहायक को मानदेय 300 रूपए दिए जाएंगे।
- हर दिन चार पीरियड पढ़ाने पर अतिथि व्याख्याता 1600 रुपए और अतिथि शिक्षण सहायक को 1200 रुपए मिलेंगे।
- 60 मिनट व्याख्यान देने पर अतिथि व्याख्याता 500 रुपए और अतिथि शिक्षण सहायक को 350 रुपए मिलेंगे।
- रोज चार पीरियड पढ़ाने पर अतिथि व्याख्याता 2000 रुपए और अतिथि शिक्षण सहायक को 1400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे।
इन्हें इतना मिलेगा दैनिक मानदेय
- रोज 7 घंटे कार्य अवधि पर अतिथि ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी को 1600 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 40 हजार रुपए प्रति माह।
- अतिथि ग्रंथपाल सहायक या अतिथि क्रीड़ा सहायक को 1200 रुपए रोज या अधिकतम 30 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
ऐसी स्थिति में होगी सेवा खत्म
- अतिथि व्याख्याताओं के लिए नियम शर्तें भी लागू की गई है। इसके तहत शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज फर्जी या फिर गलत मिलता है तो उम्मीदवार की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
- आवेदक समय पर हाजिर नहीं होता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी।
- 15 दिन तक लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- समान अंक होने पर आयु में कनिष्ठ व्याख्याता की नियुक्ति निरस्त होगी।
- लगातार तीन बार मूल्यांकन संतोषजनक न पाए जाने पर अगले सत्र में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
- एक साथ दो संस्थाओं में काम नहीं कर सकेंगे।