सट्टेबाजी-नकली होलोग्राम केस के आरोपी की जमानत याचिका रद

रायपुर। महादेव एप सट्टेबाजी केस में जेल भेजे गए निलंबित आरक्षक अर्जुन सिंह यादव और शराब के नकली होलोग्राम मामले के आरोपी अमित सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी। ईओडब्ल्यू की विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने इसका फैसला सुनाया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसके पक्षकार को बिना किसी आधार पर गिरफ्तार कर लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है, जबकि सट्टा प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है। जांच के दौरान कोई पुख्ता आधार और साक्ष्य अब तक नहीं मिला है। उपसंचालक अभियोजन मिथलेश वर्मा ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए बताया कि अर्जुन सिंह सट्टा खिलाने वालों से प्रोटेक्शन मनी वसूलकर इससे जुडे़ लोगों तक पहुंचाता था। इसके एवज में उसे कमीशन मिलता था।

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत खारिज की

सट्टा एप के मुख्य प्रमोटर्स से सीधा संबंध मिलने के साथ ही एक पैनल का संचालन किया जा रहा था। जांच के दौरान इसके इनपुट मिले हैं। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जमानत आवेदन को खारिज करने का फैसला सुनाया। वहीं शराब के नकली होलोग्राम प्रकरण में जमानत आवेदन पर अमित सिंह के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए अदालत को बताया कि उनके पक्षकार को ईओडब्ल्यू ने झूठे प्रकरण में फंसाया है।

लंबे समय से जेल में रहने के कारण बीमार के चलते अस्पताल में दाखिल कराया गया था। स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण गंभीर प्रवृति और राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। डुप्लीकेट होलोग्राम की छपाई से लेकर डिस्टलरियों की आपूर्ति करने और रकम एकत्रित करने में भूमिका मिली है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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