निकाय चुनाव: 75 हजार से 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। राजपत्र में ये अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है, वहां चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

जबकि, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना में नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख रुपए और नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से खर्च सीमा की अधिसूचना जारी की है।

खर्च सीमा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

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