छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में करमा त्यौहार मनाने के लिए ससुराल गए युवक ने नशे की हालत में पत्नी और सालों से गाली-गलौज की तो युवक को पत्नी और सालों ने बेदम पीटा। शोर मचाने पर सभी ने मिलकर युवक का गला दबा दिया और गुनाह छिपाने शव को कुएं में फेंक दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की हत्या करना पाए जाने पर पुलिस ने पत्नी, तीन सालों सहित उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कुसमी थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम घुघरीकला निवासी राजेश पैकरा (31) पत्नी सुनती और दो बच्चों को लेकर 14 सितंबर की शाम सात बजे करमा त्यौहार मनाने नवडीहा गया था। उसका शव 17 सितंबर को अखरा में एक कुएं में मिला। पत्नी और पत्नी के भाईयों ने राजेश पैकरा को कुएं में पैर फिसल जाने के कारण डूबने की जानकारी दी गई। राजेश के पिता ने इसकी सूचना कुसमी थाने को दी। पुलिस ने राजेश पैकरा के शव को पोस्टमॉर्टम करा परिजनों को सौंप दिया।
पीएम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा
राजेश पैकरा के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने मारपीट और गला दबाकर हत्या करने का उल्लेख किया। मामले में पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर राजेश पैकरा के साथ करमा त्यौहार खेलने गए युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने मारपीट और गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया।
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 15 सितंबर को राजेश पैकरा के साथ उसके तीन साले और दो अन्य आरोपी शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान राजेश पैकरा ने नशे ही हालत में पत्नी सुनती और सालों के साथ गाली-गलौज की। इससे आक्रोशित होकर पत्नी सहित छह लोगों ने राजेश के साथ हाथ-मुक्के और डंडे से मारपीट की। मारपीट करते हुए उसे वे गांव के बाहर ले गए। शोर मचाने पर आरोपियों ने राजेश का गला दबा दिया।
सभी आरोपी गिरफ्तार
कुसमी थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि मामले में पुलिस ने मृतक राजेश पैकरा की पत्नी सुनती (30), साले सुधन पैकरा (23), सुदेश पैकरा (22), विधायक पैकरा (19) और गांव के ही युवक छोटू सोनवानी (20) और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 190,191(2)(3),103(1),238 बीएनएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।