दिल्ली। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास बिजनेस में लगाने के पैसे नहीं हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 अगस्त थी। लेकिन इसे बढ़ाकर 16 अगस्त शाम 5 बजे तक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसके जरिए बिजनेस करने वालों को सरकार 10 लाख तक का लोन देती है। इसमें पचास फीसदी अनुदान और पचास फीसदी ब्याज रहित ऋण होता है। यह राशि 7 साल में लौटानी होती है। इसके जरिए बिजनेस के लिए 3 किस्तों में रुपये दिए जाते हैं। पहली किस्त में 4 लाख, दूसरी किस्त में 4 लाख और तीसरी किस्त में 2 लाख दिया जाता है।
क्या है इस योजना का मकसद
इस योजना का मकसद है कि जो व्यक्ति पैसे न होने की वजह से बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, वे अपना बिजनेस शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। अगर आपका चयन इस योजना के लिए होता है तो आपको 10 लाख तक का सरकार की तरफ से लोन दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री ने 2016 में की थी।
इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आवेदन
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 16 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन कर दें। पहले इस योजना के आवेदन की लास्ट डेट 31 जुलाई, 24 थी। आवेदन करने के लिए आपको विभाग की वेबसाइट https://udyai.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं।
इन डॉक्यूमेंट की होगी जरुरत
- स्थाई निवास-प्रमाण पत्र
- मैट्रिक प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक स्टेटमेंट
- कैंसिल चेक
- पासबुक
- हस्ताक्षर फोटो
- दिव्यांग प्रमाणपत्र
लोन लेकर किस तरह का कर सकते हैं बिजनेस
इस योजना के जरिए 51 प्रकार के लघु उद्योगों में से किसी एक का बिजनेस कर सकते हैं. जिसमें पोहा-चूड़ा उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट, हनी प्रोसेसिंग, एलईडी बल्ब उत्पादन, सोया प्रोडक्ट बिजनेस, पशु आहार, मुर्गा दाना, मसाला, पावरोटी, बेकरी, ढाबा, फर्नीचर आदि का बिजनेस कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए क्या है उम्र सीमा
इस योजना के लिए 18 साल से लेकर 50 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टॉल फ्री नंबर 1800 345 6214 पर कॉल कर सकते हैं।