सांसदों की शपथ के नियम में हुआ बदलाव, ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे पर विवाद के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बदला नियम

दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बुधवार (3 जुलाई) को लोकसभा में सांसदों के शपथ के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, अब सांसदों की शपथ के बाद अब कोई भी नारा लगाने की अनुमति नहीं होगी।

ओम बिड़ला ने ‘अध्यक्ष के निर्देशों’ में ‘निर्देश-1’ में एक नया खंड जोड़ा है। निर्देश-1 के नए खंड-तीन के मुताबिक, अब सदस्य सिर्फ शपथ लेंगे और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान वे किसी भी अन्य शब्द या किसी मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। दरअसल, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान AIMIM के सांसद ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इस पर बाकी सांसदों ने आपत्ति जताई थी। ओवैसी के अलावा कई अन्य सासंदों ने भी अलग-अलग नारे लगाए थे।

राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिन्द और जय संविधान का नारा लगाया था। वहीं बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने हिंदू राष्ट्र की जय का नारा लगाया था। इसके अलावा अयोध्या से सपा सांसद अवधेश राय ने शपथ ली तो जय अयोध्या, जय अवधेश के नारे लगा लगाए। हेमा मालिनी ने शपथ की शुरुआत राधे-राधे से की थी।
इन नारों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया था कि सांसद शपथ ग्रहण के जरिए अपना-अपना राजनीतिक संदेश भेज रहे हैं।

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