दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए बकाया वसूली नोटिस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले 1 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा।
उन्होंने कहा था कि हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। इसके बाद कोर्ट ने 24 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए कहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ₹3567 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की है। मार्च में ₹1745 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा था। इस नोटिस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि,टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल लिए हैं।
राजनीतिक दलों को आयकर के किन नियमों के तहत छूट मिलती है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के तहत, रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स से छूट मिलती है। धारा 13ए कहती है कि किसी भी राजनीतिक दल को घरेलू संपत्ति, अन्य स्रोत, पूंजीगत लाभ और किसी व्यक्ति से होने वाले स्वैच्छिक योगदान से होने वाली कमाई, उसकी पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होता है।