तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजाराभत्ता देना गलत: AIMPLB

दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजाराभत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। AIMPLB की वर्किंग कमेटी ने रविवार को एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की।

इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि यह फैसला ‘शरिया’ (इस्लामी कानून) के खिलाफ है। लिहाजा AIMPLB सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने को कह सके।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144) के तहत अपने पति से भरण-पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने सुनाा था फैसला

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है, जितना अन्य धर्म की महिलाओं को।

तलाक घिनौनी चीज, शादी बनाए रखने की हर कोशिश होनी चाहिए

पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में कहा कि बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि पैगंबर ने कहा था कि जिन चीजों को करने की इजाजत दी गई है, उसमें से तलाक सबसे घृणित चीज है। लिहाजा शादी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए सभी वैध उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही इसके बारे में कुरान में जो दिशानिर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए। हालांकि, अगर वैवाहिक जीवन बनाए रखना कठिन हो जाता है, तो तलाक को मानवीय समाधान के तौर पर देखा जा सकता है।

तलाकशुदा महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी करेगा यह फैसला

प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि बोर्ड को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन महिलाओं के लिए और ज्यादा समस्याएं पैदा करेगा जो अपने दर्दनाक रिश्तों से सफलतापूर्वक बाहर आ चुकी हैं।

AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बैठक के बाद बताया कि AIMPLB ने अपने अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी को इजाजत दी है कि वे सभी कानूनी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक उपाय करके देखें जिससे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा जा सके।

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