जांजगीर- चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ थाना में ग्राम सोंठी थाना बाम्हनीडीह निवासी करन गोस्वामी के विरुद्ध अवैध रूप से शराब बेचे जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
पांच अगस्त को उसे न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नवागढ में पेश किया गया था। यहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया । आरोपी का जेल वारंण्ट जारी होने के बाद उसे आरक्षक सोमनाथ कैवर्त्य जिला जेल खोखरा जांजगीर ले जा रहा था।
खोखरा मोड़ से जेल के रास्ते में आरोपी करन गोस्वामी ने उसे चकमा दिया और फरार हो गया। इस लापरवाही के लिए पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने आरक्षक को निलंबित कर उसे रक्षित केंद्र जांजगीर में संलग्न किया गया है। वहीं आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 262 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।